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Amit Shah On CAA-NRC LIVE : CAA-NRC पर शाह के भाषण से 'तहलका'! Muslims | PM Modi | New Parliament

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पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से गुजरात आए अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलेगी। केंद्र की मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया है। इन अल्पसंख्यकों में हिंदुओं के अलावा सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। केंद्र गृह मंत्रालय ने सोमवार (31 अक्टूबर 2022) को इस संबंध में आदेश जारी किया। इस फैसले से गुजरात के आणंद और मेहसाणा जिले में रह रहे इन देशों से आए अल्पसंख्यकों को लाभ मिलेगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) की जगह 1955 के नागरिकता अधिनियम को इस फैसले का आधार बनाया गया है। गुजरात में अभी अभी बीजेपी सरकार ने UCC लागू करने का फ़ैसला लिया है। ..कि अब केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत आणंद और मेहसाणा ज़िलों में रह रहे तीन पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिमों यानी बाक़ी छह धर्मों के लोग भारत में नागरिकता के लिये अर्ज़ी दे सकेंगे। ...CAA के नियम तो अभी बने नहीं हैं। ऐसे में इन लोगों को 1955 के एक्ट के तहत नागरिकता दी जाएगी। ...ये लोग DM के पास एप्लाई कर सकेंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी होगी।

आणंद और मेहसाणा में ऐसे कितने गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं, अभी संख्या साफ़ नहीं हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई आंकड़ा सामने नहीं रखा है। ये हज़ार-पांच सौ भी हो सकते हैं और शायद पचास भी। ...लेकिन यहां मामला मैसेजिंग का है। ..गुजरात में चुनाव की टाइमिंग के वक्त इस फ़ैसले के पीछे मैसेज ढूंढे जा रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ...ये फ़ैसला कुछ और नहीं, बीजेपी का ध्रुवीकरण का एजेंडा है ताकि चुनाव को हिंदू-मुसलमान के ट्रैक पर ले जाया जा सके...और फिर से सत्ता हासिल की जा सके।

Minorities who came to Gujarat from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh will get Indian citizenship. The Modi government at the Center has taken this decision. Apart from Hindus, these minorities include Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians. The Union Home Ministry issued an order in this regard on Monday (31 October 2022). This decision will benefit the minorities from these countries living in Anand and Mehsana districts of Gujarat. The Citizenship Amendment Act 2019 (CAA) has been replaced by the Citizenship Act of 1955 as the basis for this decision.
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समाचार - News
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